झारखंड में कोरोना संक्रमण को देखते हुए हेमंत सरकार ने राज्य में सेमी लॉकडाउन करने का निर्णय लिया है। राज्य में स्कूल, कॉलेज समेत अन्य शिक्षण संस्थान को बंद रखने का फैसला किया है।  प्रदेश में पार्क, स्टेडियम, जिम, स्वीमिंग पुल आदि को भी अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। 15 जनवरी, 2022 तक या अगले आदेश तक यह व्यवस्था रहेगी। सिर्फ आवश्यक सेवाओं को बंद से छूट दी गई है। सोमवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ने यह बड़ा फैसला लिया है।

आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से हेमंत सरकार ने कई अहम फैसले लिये. जारी गाइडलाइन के तहत कई चीजों को बंद करने का निर्णय लिया गया, वहीं कई को पूर्व की भांति ही छूट बरकरार रखी गई। सेमी लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं को बंद से छूट दी गई है।

झारखंड सरकार ने इन पर लगाया गया प्रतिबंध

– स्कूल- कॉलेज सहित अन्य शिक्षण संस्थान अगले आदेश तक के लिए बंद रहेंगे। लेकिन इन संस्थानों में 50 फीसदी क्षमता के साथ प्रशासनिक कार्य होते रहेंगे।

– स्टेडियम, आउटडोर, इंडोर, पार्क, जिम, जू, स्वीमिंग पुल, पर्यटक स्थल बंद।

– दुकानें रात आठ बजे तक ही खुली रहेंगी।

– मॉल, रेस्टूरेंट, बैंक्वेट हॉल और सिनेमा हॉल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित किए जाएंगे।

– सिर्फ बार, रेस्टोरंट और दवाई दुकान नार्मल टाइम तक खुले रह सकते हैं।

– सरकारी और निजी संस्थानों में 50 प्रतिशत क्षमता पर काम होगा।

– बायोमैट्रिक सिस्टम बंद।

– हाट और बाजार सोशल डिस्टेसिंग के साथ खुले रहेंगे।

– शादी और अंत्येष्टि में 100 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति ।

– आउटडोर आयोजन में अधिकतम 100 लोग ही शामिल होंगे।

– इनडोर आयोजनों में कुल क्षमता का 50 फीसदी या 100 दोनों में से जो कम हो क्षमता के साथ आयोजन होंगे।

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