संवाददाता.
कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार में लॉक डाउन छह सितंबर तक बढ़ाया गया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। आदेश के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनलॉक-3 के प्रावधानों को जारी रखा गया है। इसे तहत बफर जोन और कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की सख्ती जारी रहेगी। सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक ही बाजार खुलेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-3 के आदेश के साथ राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 संक्रमित क्षेत्रों का आकलन करते हुए अपने स्तर पर स्थिति के मुताबिक उचित फैसला लेने का सुझाव दिया था। आदेश के अनुसर अनलॉक-3 के आदेश को ही लागू रखा गया है। रात में 10 बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। एनएच पर सामान ढोनेवाले वाहनों को आने-जाने की अनुमति रहेगी.
लॉकडाउन की अवधि छह सितंबर तक बढ़ाए जाने के कारण बसों का परिचालन बंद रहेगा। धार्मिक स्थलों पर सामूहिक पूजा-पाठ बंद रहेंगे। स्कूल और कॉलेज भी बंद रहेंगे. शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, थियेटर आदि भी पहले की तरह बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट से खाना पैक करा कर घर ले जा सकते हैं या ऑर्डर पर मंगा सकते हैं।
लॉकडाउन के दौरान रात में 10 बजे से सुबह पांच बजे तक घर से निकलने की इजाजत नहीं होगी। निजी कार्यालयों को 50 फीसदी स्टॉफ के साथ चालू का निर्देश है।