शिव कुमार. पटना.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक की गई। बैठक में छह जनवरी से आगे के लिए गाइडलाइन को लेकर निर्णय लिया गया। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय, मुख्य सचिव आमीर सुबहानी, डीजीपी एसके सिंघल, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद समेत सभी प्रमुख विभागों के अपर मुख्य सचिव और प्रधान सचिव मौजूद रहे। कई तरह के प्रतिबंधों के बीच यह भी तय हुआ कि सार्वजनिक परिवहन में बैठने की क्षमता के सौ फीसदी उपयोग की अनुमति रहेगी। नई गाइड लाइन गुरुवार 6 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक प्रभावी होगी।

 

-बिहार भर में 6 जनवरी से 21 जनवरी तक रात्रि कर्फ्यू लगाया जाएगा। रात्रि के 10 बजे से सुबह छह बजे तक लोगों का चलना फिरना प्रतिबंधित होगा।

– सभी दुकानों को 8 बजे के बाद बंद करना होगा।

-जनता का दरबार 21 जनवरी तक बंद रहेगा।

– समाज सुधार अभियान के तहत सभी कार्यक्रम फिलहाल स्थगित रहेगा।

-कक्षा आठ तक के स्कूल 21 जनवरी तक बंद रहेंगे।

– 9 वीं से 12 वीं तक छात्रों को आधी क्षमता के साथ क्लास करने की अनुमति होगी। ऑन लाइन शिक्षण दिया जाएगा।

– 8 वीं तक के कोचिंग भी बंद रहेंगे। ऑन लाइन शिक्षण दिया जाएगा।

-निजी वाहन में और सार्वजनिक स्थानों पर व पैदल यात्रियों के लिए मास्क अनिवार्य होगा।

-मंदिर, जिम और पार्क को भी पूरी तरह 21 जनवरी तक बंद कर दिया गया है।

-रेस्टोरेंट और खाने की दुकानों में कुल क्षमता के 50 फीसदी उपयोग के साथ मान्य होंगे।

-दुकान के सभी कर्मी को कोविड के दोनों टीके लेना अनिवार्य है।

-मेला और प्रदर्शनी के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा।

-शादी समारोह में अधिकतम 50 लोग उपस्थित होंगे। बारात और डीजे की इजाजत नहीं होगी। विवाह की सूचना संबंधित थाने में कम से कम तीन दिन पहले देनी होगी।

-श्राद्ध कर्म के लिए भी 50 व्यक्ति की ही सीमा होगी।

-नाइट कर्फ्यू में वैसे ही निजी वाहन जा सकेंगे जिनमें हवाई जहाज या ट्रेन के यात्री यात्रा कर रहे हों और उनके पास टिकट हो।

-सरकारी सेवकों एवं अन्य आवश्यक सेवाओं के निजी वाहन को जाने की छूट रहेगी।

-अंतरराज्यीय मार्ग पर अन्य राज्य को जाने वाले निजी वाहन मान्य होंगे।

-सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों को नाइट कर्फ्यू में छूट रहेगी।

-स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में लगे वाहन एवं स्वास्थ्य के लिए जाने वाले निजी वाहन को भी छूट होगी।

-सार्वजनिक परिवहन में बैठने की क्षमता के सौ फीसदी उपयोग की अनुमति रहेगी।

 

 

 

By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *