- CMG की बैठक के बाद बिहार सरकार ने कोरोना से जुड़ी नई गाइडलाइन जारी की
संवाददाता. पटना.
कोरोना को लेकर बिहार में जारी कई पाबंदियां सरकार ने हटा दी हैं। बिहार सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। रविवार को CMG की बैठक के बाद गाइडलाइन जारी की गई। नीतीश कुमार ने ट्वीट कर निर्णयों की जानकारी लोगों को दी हैं। CMG की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि नई गाइडलाइन 13 फरवरी तक लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि- 8वीं कक्षा तक के सभी विद्यालय 50फीसदी क्षमता के साथ और उससे ऊपर के सभी विद्यालय और महाविद्यालय, कोचिंग संस्थान पूरी उपस्थिति के साथ अब खुल सकेंगे।
कहा गया है कि सभी सरकारी कार्यालय प्रतिदिन सामान्य रूप से खुलेंगे। सिर्फ टीका लेने वाले लोगों की ही कार्यालय में एंट्री होगी। सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुल सकेंगे। सभी पार्क और उद्यान सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे। सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे।जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति से सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन जरूरी सावधानियों के साथ किए जाएंगे। विवाह समारोह, अंतिम संस्कार, श्राद्ध कार्यक्रम में अधिकतम 200 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे।