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बिहार में लॉकडाउन 10 दिन बढ़ाया, 25 मई तक पाबंदी जारी रहेगी

शादी समारोह में इस बार 20 अतिथियों को ही अनुमति,अंतिम संस्कार या श्राद्ध में भी 20 को ही अनुमति, फल- सब्जी की दुकानें 4 घंटे तक की खुलेंगीं
http://vignobledesforges.com/94263-bar-rencontre-paris-9-93143/ संवाददाता.
https://grosloulou.com/23957-témoignage-rencontre-adopteunmec-76176/ बिहार सरकार ने राज्य में ल़ॉकडाउन 10 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। यह जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर दी। अब 25 मई तक पाबंदियां पहले की तरह लागू रहेंगी। सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह जानकारी दी है। उन्होंने स्वीकारा कि लॉकडाउन का पॉजिटिव असर दिखा है। मुख्य सचिव द्वारा अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने फीडबैक रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लियाा है। राज्य में अब 25 मई तक पुराने नियमों के तहत ही बाजार बंद रहेंगे। नीतीश कुमार ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि बिहार में कोरोनावायरस को रोकथाम के लिए लॉकडाउन का पॉजिटिव असर देखा गया है।
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लॉकडाउन बढ़ाने से जुड़ा एक प्रस्ताव को पटना जिला प्रशासन ने राज्य सरकार के पास भेजा था। जानकारी है कि जिला प्रशासन ने अपने प्रस्ताव में इस बात का जिक्र किया था कि लॉकडाउन के कारण कोरोना संक्रमितों की संख्या में काफी कमी आयी है। अगर लॉकडाउन और कुछ दिन जारी रहा, तो संक्रमण की रोकथाम करने में काफी सहूलियत होगी। बता दें कि लॉकडाउन के बाद कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट आई है। 5 मई को जब राज्य में लॉकडाउन लगाया गया उस समय एक दिन में लगभग 14,000 केस सामने आ रहे थे। अब 10,000 से नीचे केस प्रतिदिन आ रहे हैं।
Jalālpur Pīrwāla micronase पाबंदियां
- स्कूल/कॉलेज/कोचिंग संस्थान/ ट्रेनिंगऔर अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद ही रहेंगे।
- सरकारी-प्राइवेट ऑफिस 25 मई तक बंद रहेंगे। जरूरी सेवाओं से संबंधित कार्यालयों को ही खोलने की छूट।
- 25 मई तक सड़क पर सभी तरह के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। बेवजह सड़क पर पैदल चलने पर भी रोक।
- सरकारी स्कूलों या कॉलेजों में किसी तरह की परीक्षाएं नहीं होंगी।
- धार्मिक स्थल, सामाजिक/राजनीतिक/मनोरंजन/ खेल-कूद/ शैक्षणिक/ सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन/ समारोह।
- सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क बंद रहेंग
rencontre femme pays de l est gratuit Newton Mearns इन्हें सड़क पर निकलने की छूट
- जरूरी कार्यों में शामिल सेवाओं के कर्मी निजी वाहनों से जा सकते हैं।
- रेल-हवाई सफर के लिए जा सकते हैं।
- स्वास्थ्य सेवा से जुड़े वाहन चलेंगे।
- आवश्यक सेवा से जुड़े सरकारी वाहन चलेंगे।
- वैसे वाहन जिन्हें जिला प्रशासन से पास प्राप्त है चलेंगे।
- अंतरराज्यीत यात्रा करने वाले वाहन आ-जा सकेंगे।