• असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में बिहारी को तरजीह देने की मांग तेज, पिछली कई नियुक्तियों में बाहरियों का बोलबोला दिख चुका है

संवाददाता.

बिहार सरकार के नए फैसले के अनुसार अब केवल बिहार के निवासी ही प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक बन पाएंगे। राज्य के लगभग 72 हजार सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक पद पर अब सिर्फ बिहार के निवासी ही बहाल हो सकेंगे। बता दें कि 2006 से राज्य में लागू माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन में यह व्यवस्था लागू है। इसके तहत बिहार के हाईस्कूलों और प्लसटू में केवल बिहार निवासी ही नियुक्त हो रहे हैं। आरंभ में प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन नियमावली में भी यही प्रावधान किया गया था, लेकिन वर्ष 2012 से लागू नियोजन नियमावली में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं होने से दूसरे राज्यों के खासकर बॉर्डर इलाकों में पड़ोसी राज्यों के भी कुछ शिक्षक नियुक्त हो गए हैं। अब जबकि नियोजित शिक्षक नियुक्त किये जाएंगे और उनकी तनख्वाह भी काफी अच्छी हो गई है, ऐसे में प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्त में शिक्षा विभाग ने करीब आठ वर्षों के अंतराल के बाद एक बार फर बिहारी अभ्यर्थियों तक ही 72 हजार प्रारंभिक स्कूलों में नियुक्ति का अवसर केन्द्रित कर दिया है।

यहां बता दें कि असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में भी बिहारी छात्रों को अधिक तरजीह देने की मांग तेज हो गई है। पिछली कई नियुक्तियों में बड़ी संख्या में बाहरी बहाल हो गए थे।

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