संवाददाता.
परिवहन विभाग पहली बार बीपीएससी से 30 पदों पर बहाली करेगा। नियुक्ति के लिए विभाग द्वारा अधिसूचना भेजी जायेगी। बिहार परिवहन सेवा नियमावली में वर्णित पदनाम के अनुसार अपर जिला परिवहन पदाधिकारी सहित मूल कोटि के 39 पद एवं तदसम्बन्धी प्रोन्नति 13 पद सहित कुल 52 अतिरिक्त पदों की स्वीकृति कैबिनेट से मिली है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया है कि 52 पदों की स्वीकृति के बाद एवं पूर्व से स्वीकृत पद मिला कर इस सेवा में स्वीकृत 62 पद मिलाकर इस सेवा में स्वीकृत पदों की कुल संख्या 113 हो गयी है। बिहार परिवहन सेवा नियमावली, 2020 का गठन कर लिया गया है। कुल 52 अतिरिक्त पदों में अपर जिला परिवहन पदाधिकारी के 27 पद, सहायक क्षेत्रीय परिवहन पदाधिकारी के नौ पद, सहायक राज्य परिवहन पदाधिकारी के दो पद, सहायक परिवहन आयुक्त के 1 पद, जिला परिवहन पदाधिकारी के एक पद, उपराज्य परिवहन पदाधिकारी के तीन पद, उप परिवहन आयुक्त के दो पद, संयुक्त परिवहन आयुक्त के दो पद, संयुक्त राज्य परिवहन पदाधिकारी के तीन पद, अपर परिवहन आयुक्त एवं अपर राज्य परिवहन पदाधिकारी का एक-एक पद स्वीकृत किया गया है।
मजबूत टेक्निकल ढ़ांचा विकसित किया जाना था जरूरी : परिवहन विभाग में विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों की नियुक्ति एवं सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से कुछ पदों पर प्रतिनियुक्ति की जाती है. विगत वर्षों में परिवहन से संबंधित कार्यों में काफी वृद्धि हुई है। परिवहन विभाग का एक डेडिकेटेड ढांचा विकसित किया जाना आवश्यक था।
परिवहन विभाग मजबूत ढांचा विकसित हो सकेगा : परिवहन विभाग का अपना कैडर होने से यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने, यातायात नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने तथा ओवरलोडिंग पर रोकथाम लगाने के लिए परिवहन विभाग के अंतर्गत परिवहन विभाग का मजबूत ढांचा विकसित हो सकेगा।

ऐसी होगी पदों की संरचना
– अपर जिला परिवहन, करारोपण, सहायक राज्य परिवहन, सहायक क्षेत्रीय परिवहन व पदाधिकारी, सहायक परिवहन आयुक्त मूल कोटि से होंगे।
– जिला परिवहन व उप राज्य परिवहन पदाधिकारी, उप परिवहन आयुक्त प्रथम प्रोन्नति स्तर के पदाधिकारी होंगे।
-संयुक्त परिवहन आयुक्त, संयुक्त राज्य परिवहन पदाधिकारी द्वितीय प्रोन्नति स्तर
– अपर परिवहन आयुक्त, अपर राज्य परिवहन पदाधिकारी तृतीय प्रोन्नति स्तर।
17 पद पहले की तरह
जिला परिवहन पदाधिकारी के 17 पद, उप परिवहन आयुक्त का एक पद एवं संयुक्त परिवहन आयुक्त के दो पद पर पूर्व की तरह बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए चिह्नित रहेंगे।
50% पदों पर होगी सीधी भर्ती
मूल कोटि के 50% पदों पर नियुक्ति सीधी भर्ती से बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आधार पर होगी। मूल कोटि के शेष 50% पद बिहार परिवहन (तकनीकी) संवर्ग एवं बिहार परिवहन (प्रवर्तन शाखा) संवर्ग के योग्य सदस्यों की प्रोन्नति इस तरह होगी।
बिहार परिवहन (तकनीकी) संवर्ग: उपलब्ध रिक्ति का 60 प्रतिशत पद।
बिहार परिवहन ( प्रवर्तन शाखा) संवर्ग: उपलब्ध रिक्ति का 40 प्रतिशत पद।

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