बिहार में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर दी है। उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को एक सप्ताह यानी 8 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। व्यापार के लिए अतिरिक्त छूट दी जा रही है। उन्होंंने सभी लोगों से मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील की है।
नीतीश कुमार ने मंत्रियों और अफसरों के साथ हुई वर्चुअल मीटिंग के बाद यह फैसला लिया है।
खास बातें
कार्यालयों में 25% ही कर्मियों की उपस्थिति होगी। निजी ऑफिस पहले की तरह बंद रहेंगे। बाजार और व्यापारियों के लिए विशेष छूट मिली है। एक दिन के अंतराल पर सभी दुकानें और प्रतिष्ठान सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे। राज्य के डीएम को इसके लिए अधिकार दिए गए हैं। जरूरी सामानों की दुकानें अब रोज सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी। पहले ये दुकानें सुबह 6 से 10 बजे तक खुल रही थीं।
गांव और शहर दोनों जगहों पर दुकानों के खुलने का समय एक ही रहेगा
इस बार सभी तरह की दुकानें सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक एक दिन बीच करके यानी अल्टरनेट-डे खुलेंगी। खाद, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्र, खाद्य सामग्री, फल-सब्जी, दूध और पीडीएस की दुकानें हर दिन खुलेंगी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की दुकानों और बाजार के लिए अलग नियम होने के बजाय एक ही तरह का नियम होगा। किस दिन कौन सी दुकानें खुलेंगी, इसका निर्णय जिलों के जिलाधिकारी करेंगे। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, सिनेमा हॉल, मॉल, स्टेडियम, पार्क अभी बंद रहेंगे।
धार्मिक स्थल बंद रहेंगे
होटल या रेस्टोरेंट होम डिलिवरी या टेक होम के लिए सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे। होटल में ठहरने की अनुमति है। सभी धार्मिक स्थल बंद ही रहेंगे। सभी तरह के सार्वजनिक आयोजन या अन्य तरह के कार्यक्रम पहले की तरह ही पूरी तरह से बंद ही रहेंगे। शादी और श्राद्ध के आयोजनों में पहले जैसे 20 लोग ही शामिल होंगे। शादी समारोह के लिए संबंधित थाने को 3 दिन पहले सूचना देनी होगी। सभी सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोले जाएंगे। निजी वाहनों के परिचालन पर पहले की तरह रोक रहेगा। निजी वाहन चालकों को पास लेकर चलना होगा।
पटना में कौन दुकानें किस दिन खुलेंगी
सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलने वाली दुकानें-
मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस और बैट्री (विक्रय और मरम्मत) सैलून, पार्लर ,पंखा कूलर एयर कंडीशनर( विक्रय और मरम्मत), हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP)की दुकान, स्टेशनरी, सौन्दर्य प्रसाधन, साइकिल और साइकिल मरम्मत की दुकान, वाहन प्रदूषण जांच केंद्र, ऑटोमोबाइल, वर्कशॉप, गैरेज, सर्विसिंग सेंटर, ऑटोमोबाइल, टायर ट्यूब, लुब्रिकेंट,स्पेयर पार्ट्स और मरम्मत की दुकानें।
मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलने वाली दुकानें-
कपड़ा और रेडीमेड वस्त्र की दुकान, सोना चांदी की दुकान, बर्तन की दुकान, जूता- चप्पल की दुकान, ड्राई क्लीनर्स, स्पोर्ट्स/खेलकूद सामग्री की दुकान. निर्माण सामग्री के भंडारण और बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान जैसे सीमेंट स्टील बालू गिट्टी ईट प्लास्टिक पाइप हार्डवेयर सामग्री सैनिटरी फिटिंग लोहा पेंट शटरिंग सामग्री आदि और मोची की दुकान और अन्य सभी दुकानें जो किसी सूची में नहीं हों।
अब ऐसी दुकानों/प्रतिष्ठान की सूची जो हर दिन खुलेंगे-
दवा दुकान, किराना दुकान, डेयरी/ मिल्क बूथ, सभी अस्पताल, निजी क्लिनिक, अनाज मंडी, मीट मछली की दुकानें, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी और अन्य आवश्यक सेवाएं, ई-कॉमर्स सेवा, फल सब्जी की दुकान, पशु चारा की दुकान, उर्वरक, बीज, कृषि कार्य यंत्र से जुड़े सभी प्रतिष्ठान, रेस्टोरेंट आदि की होम डिलीवरी सेवा (सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक)।