• सभी गर्ल्स हॉस्टल और लॉज में 24 घंटे महिला वार्डन की नियुक्ति अनिवार्य

• हॉस्टल के वार्डन, गार्ड, रसोइया और सफाईकर्मी सहित सभी कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन जरूरी

• मुख्य गेट, गलियारे, डायनिंग एरिया और परिसर में सीसीटीवी कैमरे

• हॉस्टल में पुरुषों का प्रवेश कमरों वाले हिस्से में प्रतिबंधित
• सुरक्षा निगरानी के लिए पुलिस, महिला हेल्प डेस्क और अभया ब्रिगेड नियमित करेंगे जांच

• आपात स्थिति में 112 नंबर के पोस्टर, 112 इंडिया ऐप चलाने की ट्रेनिंग

संवाददाता. पटना

NEET छात्रा की रहस्मयी मौत के बाद पटना पुलिस सहित पूरी सरकार की भद पिट गई। सरकार को मामला सीबीआई को भेजना पड़ा। दूसरी तरफ सरकार ने गर्ल्स हॉस्टल और लॉज के लिए नया दिशा निर्देश जारी किया है।

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि अब हर गर्ल्स हॉस्टल और लॉज का पंजीकरण अनिवार्य होगा। हर थाने में मौजूद सभी हॉस्टलों का पूरा ब्योरा रखा जाएगा, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत जानकारी मिल सके। इसकी जिम्मेदारी महिला हेल्प डेस्क को दी गई है।

सम्राट ने कहा कि सभी हॉस्टलों में 24 घंटे महिला वार्डन की मौजूदगी जरूरी होगी। इसके अलावा वार्डन, गार्ड, रसोइया और सफाईकर्मी सहित सभी कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य किया गया है। सुरक्षा के लिए हॉस्टल के मुख्य गेट, गलियारों, खाने के स्थान और परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिनकी रिकॉर्डिंग कम से कम 30 दिन तक सुरक्षित रहेगी।

उन्होंने बताया कि हॉस्टलों में पर्याप्त रोशनी, साफ-सफाई की अच्छी व्यवस्था, मजबूत दरवाजे और ताले तथा खिड़कियों में लोहे की जाली जरूरी होगा। हॉस्टल में आने वाले हर व्यक्ति का नाम और मोबाइल नंबर विजिटर रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा, आधार नंबर के साथ। कमरों वाले हिस्से में पुरुषों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। रात में छात्राओं और स्टाफ की उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लगाने पर भी जोर दिया गया है।
आपात स्थिति से निपटने के लिए हॉस्टलों में स्थानीय थाना, महिला हेल्प डेस्क, अभया ब्रिगेड और 112 नंबर की जानकारी वाले पोस्टर लगाए जाएंगे। छात्राओं को 112 इंडिया ऐप के सुरक्षा फीचर्स के बारे में भी बताया जाएगा।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस,महिला हेल्प डेस्क और अभया ब्रिगेड मिलकर हॉस्टलों की नियमित जांच करेंगे। किसी भी संदिग्ध या आपराधिक गतिविधि की सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साफ कहा कि बच्चियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और इन निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जाएगा।

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