संवाददाता.

बिहार सरकार ने कोरोना को लेकर जारी पाबंदियों को 6 फरवरी तक बढ़ा दिया है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में ये फैसला लिया गया है। सरकार ने तय किया है कि राज्य में कोरोना को लेकर पुरानी गाइडलाइन्स जारी रहेगी। यानी राज्य में अब 6 फरवरी तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। शादी और अंतिम संस्कार पर भी पहले की तरह पाबंदियां बरकरार रहेंगी। शाम के समय दुकान बंद करने के समय में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। सभी शैक्षणिक संस्थानों पर भी पहले से जारी पाबंदियां लागू रहेंगी। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर दी है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ट्वीट

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर कहा कि- ‘कोविड की स्थिति की समीक्षा की गई। कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए वर्तमान में लागू सभी प्रतिबंधों को 6 फरवरी 2022 तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। आप सभी से अनुरोध है कि विशेष सावधानी बरतें एवं सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।’

पाबंदियां जो जारी रहेंगी

-रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगी।

– आवश्यक सेवाओं को छोड़ कर सभी दुकानें 8 बजे तक खुली रहेंगी।

– शॉपिंग मॉल पूर्णतः बन्द रहेंगे

– स्कूल और कोचिंग यानी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। ऑन लाइन क्लास को प्राथमिकता। परीक्षाएं होंगी।

– सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थित के साथ खुलेंगे।

– सभी पूजा स्थल श्रद्धालुओं के लिए अगले आदेश तक बन्द रहेंगे। सिर्फ पुजारी ही पूजा कर सकेंगे।

– सिनेमा हॉल/ जिम/पार्क/ क्लब/ स्टेडियम/ स्वीमिंग पूल पूर्णतः बंद रहेंगे।

– रेस्टोरेंट/ ढाबा आदि 50 फीसदी कैपेसिटी के साथ खुलेंगे।

– शादी विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति और अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति की अनुमति होगी।

– राजनीतिक/ सामुदायिक/ सांस्कृतिक सार्वजनिक आयोजनों में अधिकतम 50 व्यक्ति की अनुमति होगी। परंतु ध्यान रखें कि इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।

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