• गृह विभाग ने जारी किया आदेश
  • ऑन लाइन शिक्षण कार्य संचालित किए जाएंगे

बिहार सरकार ने तत्काल प्रभाव से राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सहित तमाम शिक्षण संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया है। कोविड-19 की तेज रफ्तार को देखते हुए सरकार ने अपने पूर्व के निर्देश में संशोधन किया है। गुरुवार को गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा है गया है कि स्कूल-कॉलेजों के कार्यालयों में शिक्षकों और कर्मियों की उपस्थिति 50 फीसदी ही रहेगी। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि ऑनलाइन शिक्षण कार्य संचालित किेए जाएंगे।

आदेश में कहा गया है कि केन्द्र और राज्य के आयोग द्वारा आयोजित नियोजन संबंधी परीक्षाएं और विभिन्न विद्यालय बोर्डों द्वारा आयोजित परीक्षाएं आयोजित होंगी। पुलिस और होम गार्ड से संबंधी व चिकित्सा से संबंधित शिक्षण- प्रशिक्षण संस्थान छात्रावास सहित खुले रहेंगे। अन्य सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों के बंद या संचालित किए जाने के संबंध में संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा समुचित निर्णय लिया जाएगा।

जानकारी है कि गुरुवार को बिहार में कोविड के मामले तेजी से बढ़ते पाए गए। कुल 2379 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। पटना में 1407 और गया में 177 नए संक्रमित मिले हैं। इसी वजह से सरकार ने स्कूलों सहित तमाम कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों को बंद करना का निर्णय लिया है। इससे पहले 6 जनवरी से सरकार ने कोविड को लेकर कई तरह के प्रतिबंध लागू किए हैं।

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