पटना.
गांधी मैदान बम ब्लास्ट मामले की सुनवाई मामले में बहस चार जुलाई से होगी। इसको लेकर पटना एनआइए के जज गुरुविंदर सिंह गहलोत ने शुक्रवार को दोनों पक्षों को निर्देश दिया है कि बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता तैयार होकर अदालत में उपस्थित हों। बता दें कि गांधी मैदान बम ब्लास्ट मामले की सुनवाई अभी तक चार विशेष जजों ने की थी,लेकिन निर्णय आने से पहले ही उन जजों का का तबादला या पदोन्नति हो गया जिसकी वजह से अब तक फैसला नही हो पाया है। गौरतलब है कि 27 अक्तूबर, 2013 को पटना के गांधी मैदान में भाजपा की रैली हुई। इसमें कई बम विस्फोट किए गए जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी और दर्जनों लोग घायल हो गए थे। इस घटना के बाद पुलिस ने गांधी मैदान थाने में कांड संख्या-451/2013 के तहत धारा 307, 326, 120बी, 121, 121ए भादवि 16,18,21 यूएपी एक्ट तथा 315 बम विस्फोटक अधिनियम में मामला दर्ज किया था।

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