बिहार में 15 मई तक के लिए पूर्ण लॉक डाउन लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिखा है कि -‘ कल सहयोगी मंत्रिगण एवं पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद बिहर में फिलहाल 15 मई 2021 तक लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया है। इसके विस्तृत मार्गनिर्देशिका और अन्य गतिविधियों के संबंध में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को कार्रवाई के लिए निर्देश दिया गया है।’
कोरोना की दूसरी लहर के बीच टोटल लॉकडाउन लगाने का फैसला लेने वाला बिहार देश का छठा राज्य है।
पटना हाईकोर्ट ने 03 मई को सरकार से पूछा था लॉकडाउन लगेगा कि नहीं 04 मई को बताएं। कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर सरकर निर्णय नहीं लेती है तो कोर्ट कड़ा फैसला ले सकता है। इसका जवाब देते हुए सरकार ने फिलहाल 15 मई तक लॉकडाउन लगा दिया है। इससे पहले आईएमए ने भी सरकार से लॉकडाउन लगाने का आग्रह किया था।
बिहार में कोरोन की रफ्तार आम लोगों सहित अफसरों और बड़ी संख्या में डॉक्टरों की भी जान ले रहा है। ऐसे में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लॉक डाउन को छोड़ दूसरा रास्ता नहीं रह गया है। कोर्ट ने कोरोना मरीजों की चिकित्सा सुविधा बढ़ाने का भी निर्देश सरकर को दे रखा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉकडाउन लगाने से पहले 03 मई को पटना का परिभ्रमण किया था और हालात का जायजा लिया था।
- खास इंतजाम
सरकार सभी जिलों में सामुदायिक किचन शुरू करेगी।
जिला प्रशासन की ओर से ई-पास की व्यवस्था की जाएगी।
10 मई से डॉक्टरों का इंटरव्यू शुरू होग। सरकार 65 हजार रुपए वेतन पर एक साल के लिए डॉक्टरों की बहाली करने जा रही है। इसमें पीएमसीच में -21, एनएमसीएच में 25 और बाकी मेडिकल कॉलेजों में 15-15 डॉक्टर बहाल किए जाएंगे।
- खास बातें
-सरकारी -प्राइवेट कार्यालय सभी बंद , जरूरी सेवाएं जारी रहेंगीं। जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर बिग्रेड, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय यथावत कार्य करेंगे। न्यायिक प्रशासन के संबंध में हाईकोर्ट के द्वारा लिया गया निर्णय लागू होगा।
अस्पताल और अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठन (पशु स्वास्थ्य सहित) उनके निर्माण और वितरण इकाईयां- सरकारी और निजी, दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एंबुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठा यथावत कार्य करेंगे।
वाणिज्यिक और अन्य निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
– सभी तरह के सरकारी कार्यक्रम पर रोक
-शादी में 50 लोगों की उपस्थिति की ही अनुमत रहेगी। बरात जुलूस नहीं होंगे और न डीजे होंगे।
-श्राद्ध में 30 व्यक्ति ही शामिल होंगे।
-राशन कार्ड से जो राशन मिलेगा उसके लिए कोई पैसा नहीं देना होगा।
-गाड़ियां चलेंगी लेकिन क्षमता से आधी सवारी होंगे।
- ये सब खुले रहेंगे
बैंकिंग, बीमा और ए.टीएम. संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान
औद्योगिक और विनिर्माण कार्य से संबंधि प्रतिष्ठान
सभी प्रकार के निर्माण कार्य(कंस्ट्रक्शन वर्क)
ई -कॉमर्स से जुड़ी सभी गतिविधियां
कृषि एवं इससे जुड़े कार्य
प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
टेली कम्यूनिकेशन , इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाओं से सबंधित गतिविधियां
पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान
आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी (ठेला पर घूम-घूम कर बिक्री सहित), मांस- मछली, दूध, पीडीएस की दुकानें सुबह 7 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक ।
कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं
निजी सुरक्षा सेवाएं
अन्य सभी सेवाएं वर्क फ्रॉम होम के आधार पर काम कर सकते हैं।