संवाददाता.
दानापुर के विधान पार्षद रीतलाल यादव को पटना हाईकोर्ट ने राहत दी है। वे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद थे। पटना हाइकोर्ट ने कहा कि रीतलाल यादव मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निर्धारित सजा से ज्यादा का समय जेल में बिता चुके हैं, इसलिए उन्हें इस मामले में अब ज्यादा समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता है। पटना हाईकोर्ट के जस्टिस शिवाजी पांडेय की पीठ ने एमएलसी रीतलाल यादव की याचिका पर पहले ही सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में अदालत ने अपना आदेश मंगलवार को दिया है।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को यह बताया गया था कि मनी लांड्रिंग के मामले में अधिकतम सजा सात साल की होती है, जबकि रीतलाल यादव इस मामले सात वर्ष से अधिक समय जेल में रह चुके हैं। एमएलसी रीतलाल यादव इसी साल जनवरी माह में 15 दिनों की औपबंधिक जमानत पर जेल से बाहर आए थे। बेउर जेल में बंद रीतलाल यादव को बेटी की चार फरवरी को होनेवाली शादी में शामिल होने के लिए पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस ए अमानुल्लाह की एकलपीठ ने 15 दिनों की औपबंधिक जमानत दी थी।