संवाददाता.
एक तरफ अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज को लेकर हाहाकार की स्थिति है और दूसरी तरफ शव जलाने को लेकर भी बवाल है। बांस घाट में कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति का शवदाह अन्य शवों से दूर किए जाने को लेकर प्रदर्शन करना महंगा पड़ा।
पटना स्थित बांस घाट शवदाह गृह में कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति का शव जलाने को लेकर विरोध-प्रदर्शन करने, सरकारी अनुमति के बिना जुलूस निकालने और सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने के आरोप में 26 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है।
बुद्धा कॉलोनी थाना प्रभारी रवि शंकर सिंह ने बताया कि उक्त मामले में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 145, 188, 269, 270 और महामारी अधिनियम 1897 के तहत छह व्यक्तियों आलोक राज, सुभाष यादव, अवधेश कुमार, मल्लू गोप, रामजी नेता और नवल किशोर गुप्ता के खिलाफ नामजद एवं 20 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध रविवार को प्राथमिकी दर्ज गई।
शवदाह गृह में कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति का शव जलाने को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था और जुलूस निकाला था। ऐसा बताया जा रहा है कि इसके लिए ना तो सरकारी अनुमति ली गयी थी और ना ही सुरक्षा मानकों के तहत सामाजिक दूरी के नियम का पालन किया गया था। प्रदर्शनकारी कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति का शवदाह अन्य शवों से दूर किये जाने की मांग कर रहे थे।