• आठ से 10 दिन के अंदर कोरोना संक्रमण पर जागरुकता और स्थिति का जायजा लेने के लिए राज्यपाल की अध्यक्षता में होगी सर्वदलीय बैठक 

 

कोरोना संकट को देखते हुए शु्क्रवार की शाम बिहार सरकार ने कई आदेश जारी किए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन कमेटी की विशेष बैठक आयोजित की गयी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आठ से 10 दिन के अंदर कोरोना संक्रमण पर जागरुकता और स्थिति का जायजा लेने के लिए राज्यपाल की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक की जाएगी। यदि कोरोना मामलों में ऐसी ही तेजी रही तो लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू पर फैसला लिया जा सकता है। ये जरूरी फैसले लिए गए-

– सभी दुकानों को शाम सात बजे के बाद खोलने की अनुमति नहीं होगी। ढ़ाबा, रेस्टूरेंट और होटल पर यह नियम प्रभावी नहीं होगा। वहां भीड़ कम करने के लिए मात्र पचीस फीसदी लोग ही जा सकेंगे।

-सभी धार्मिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।

-यह प्रतिबंध 30 अप्रैल तक पूरे राज्य में रहेगा लागू।

– मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य में फिलहाल लॉकडाउन या नाईट कर्फ्यू जैसे कोई नियम लागू नहीं होंगे।

– राज्य के सभी स्कूल-कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को अगले एक सप्ताह यानी 18 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है।

– दुकान, मॉल समेत अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में खुले रहने के दौरान मास्क, काउंटर पर सैनेटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग समेत सभी निर्धारित कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। यह प्रतिबंध होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, भोजनालय समेत ऐसे अन्य चीजों पर लागू नहीं होंगे, लेकिन इन्हें अपने बैठने की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत सीटों का ही उपयोग करना होगा।

-टेक-होम भोजन और होम डिलेवरी की सुविधा जारी रहेगी। सिनेमा हॉल में 50 प्रतिशत सीटें ही भरी जाएंगी।

– सभी तरह के सार्वजनिक आयोजन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।

-शादी समारोह और श्राद्ध कार्यक्रम में 200 लोगों की उपस्थिति मान्य होगी।

-अंतिम संस्कार में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी।

-सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनी क्षमता से आधी यानी 50 प्रतिशत सीटों का ही उपयोग करेंगे।

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