पटना.
कई तरह के आरोपों से घिरे आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के कुलपि पर बड़ी कार्रवाई बिहार के राज्यपाल-सह- कुलाधिपति ने की है।
राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह, IAS द्वारा आज दिनांक 15-09-2026 को जारी आदेश (Letter No. AKU-20/2026-2076/GS(I)) में कुलपति को तीन सख्त निर्देश दिए गए हैं, जिनका तत्काल प्रभाव से पालन करना होगा।
पत्र के जरिए तीन बड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं
1.
पॉलिसी डिसीजन पर रोक: अगले आदेश तक कुलपति कुलाधिपति की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी नीतिगत निर्णय नहीं लेंगे।
2.
वित्तीय फैसलों पर रोक: रोजमर्रा के प्रशासनिक खर्च को छोड़कर, कोई भी वित्तीय निर्णय या किसी भी तरह की वित्तीय स्वीकृति कुलाधिपति की अनुमति के बिना नहीं दी जाएगी।
3.
मुख्यालय छोड़ने पर रोक: कुलपति बिना कुलाधिपति की पूर्व अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।
पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि इन निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। यह आदेश माननीय कुलाधिपति के अनुमोदन से जारी किया गया है।
राजभवन के इस आदेश के बाद AKU में सभी बड़े नीतिगत और वित्तीय अधिकार फिलहाल फ्रीज माने जा रहे हैं।
