-उच्च शिक्षा विभाग ने जारी की अधिसूचना, 19 अगस्त का आदेश रद्द
संवाददाता. पटना
राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विद्यार्थियों को मिलने वाले शिक्षा ऋण को लेकर अहम फैसला किया है। अब विद्यार्थियों को बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से 4 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण पूर्ववत मिलता रहेगा। पहले 2 लाख रुपये बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम से और शेष 2 लाख रुपये अधिसूचित बैंकों से देने का आदेश जारी किया गया था।
उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के हवाले से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि इस योजना के तहत छात्र-छात्राओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा पुनर्विचार किया गया। सम्यक विचार के बाद पूर्व में जारी आदेश को रद्द करने का निर्णय लिया गया।
जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, संकल्प संख्या-1202, दिनांक 19 अगस्त 2026 तथा उसकी कार्यान्वयन प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया है।
इसके साथ ही यह स्पष्ट किया गया है कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 4 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम से देने की प्रक्रिया पूर्ववत जारी रहेगी।
इस निर्णय से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों को राहत मिलेगी और वे पूर्व की व्यवस्था के अनुसार शिक्षा ऋण का लाभ ले सकेंगे।
