संवाददाता, पटना.
BPSC ने प्राथमिक विद्यालयों में 40,506 पदों पर प्रधान शिक्षक की वेकेंसी निकाली है। इस पद पर ऑन लाइन आवेदन 28 मार्च 2022 से भरे जाएंगे। अंतिम तिथि 22 अप्रैल 2022 निर्धारित है। इससे जुड़ी विस्तृत जानकारी bpsc.bih.nic.in पर पा सकते हैं। इसके लिए प्रारंभिक वेतन 30,500 दिए जाएंगे और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर किए जाने वाले वेतन पुनरीक्षण के आलोक में परिवर्तनीय होंगे।
शैक्षणिक योग्यता- 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक जरूरी
इस पद पर आवेदन करने वालों की शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण रखी गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, महिला और आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 0.5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा दी जाने वाली आलिम की डिग्री और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा शास्त्रीय की डिग्री को स्नातक के समतुल्य माना जाएगा। मान्यता प्राप्त संस्थान से डिएलएड/ बीटी/ बी.एड./ बीएससी एड/ बीएल एड उत्तीर्ण हों। 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हों और 2012 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।
प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक मिलेंगे, मायनस मार्किंग भी
इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग लिखित परीक्षा का आयोजन करेगा। लिखित परीक्षा 150 अंकों की होगी।जो वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय होगी। इसमें सामन्य अध्ययन 75 अंक और डीएलएड विषय 75 अंक के होंगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा और प्रत्येक गलत जवाब के लिए 0.25 अंक कटेगा। परीक्षा की अवधि दो घंटे होगी।
आठ वर्ष का अनुभव जरूरी
पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकाय संस्था के अंतर्गत पंचायत प्रारंभिक शिक्षक / नगर प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के पद पर न्यूनतम आठ वर्ष की लगातार सेवा की योगयता चाहिए। पंचायाती राज संस्था और नगर निकाय संस्था अंतर्गत स्नातक शिक्षक जिनकी सेवा संपुष्ट हो, योग्य होंगे।
उम्र सीमा के बारे में जानिए
बिहार सरकार पंचायती राज संस्थान और नगर निकाय संस्थान के अंतर्गत कार्यरत शिक्षक के लिए न्यूनतम व अधिकतम आयु सीमा अलग से निर्धारित नहीं की जाएगी, परंतु अधिकतम आयु सीमा 1-08-2021 तक सेवा निवृति की उम्र जो 60 वर्ष निर्धारित है उससे अधिक नहीं होनी चाहिए।