शनिवार को राज्यपाल के साथ सर्वदलीय बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ रविवार को बैठक की। सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। बिहार में पूर्ण ल़ॉक डाउन नहीं लगेगा। सिर्फ नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों को घरों के अंदर रहना होगा। कोरोना जांच के लिए RTPCR की रिपोर्ट जल्द कैसे आए इस पर भी सरकार ने ठोस फैसला लिया है।
बिहार सरकार के फैसले
- राज्य के सभी स्कूल-कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को 18 अप्रैल से बढ़ाकर 15 मई तक के लिए बंद क दिया गया।
- स्कूल कॉलेज में परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी। बीपीएससी, एसएससी और तकनीकी चयन आयोग की परीक्षा पर लागू नहीं होगा।
- 9 बजे रात स लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। यात्रा या शादी समारोह पर यह लागू नहीं होगा।
- दुकानें और मंडियां शाम 7 बजे की जगह 6 बज तक ही खुली रहेंगी। ढ़ाबा, रेस्टूरेंट और होटल पर यह नियम लागू नहीं होगा। वहां भीड़ कम करने के लिए मात्र पचीस फीसदी लोग ही जा सकेंगे। टेक-होम भोजन और होम डिलेवरी की सुविधा जारी रहेगी।बैठकर नहीं खा सकेंगे। इस समय के बाद पूरे राज्य में सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद होंगे। यह प्रतिबंध 30 अप्रैल तक बिहार में लागू रहेगा।
- मॉल, सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्वीमिंग पुल, पार्क आदि बंद रहेंगा।
- सभी धार्मिक प्रतिष्ठान बंद हो रहेंगे।
- दुकान, मॉल समेत अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में खुले रहने के दौरान मास्क, काउंटर पर सैनेटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग समेत सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा.
- हालांकि यह प्रतिबंध होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, भोजनालय समेत ऐसे अन्य चीजों पर लागू नहीं होंगे, लेकिन इन्हें अपने बैठने की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत सीटों का ही उपयोग करना जरूरी होगा।
- कंटेंनमेंट जोन बनाए जाएंगे।
- सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्वीमिंग पुल बंद।
- सरकरी और निजी कार्यालय शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे।
- भीड़ को नियंत्रित करने के लिए धारा 144 लगायी जाएगी। जिलाधिकारी को इसका अधिकार।
- शादी- विवाह के कार्यक्रम में 100 लोगों को अनुमति।
- दफन और दाह संस्कार में 25 लोगों को अनुमति।
- सभी चिकित्साकर्मी और चिकित्सकों को एक माह का अतिरिक्त वेतन मिलेगा।
- सभी सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में लिक्विड गैस ऑक्सीजन के प्लांट की व्यवस्था होगी।