पटना
पटना हाईकोर्ट ने 94000 प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों की बहाली पर रोक लगा दी है। नीरज कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने कहा है कि बहाली की क्राइटेरिया बदलने का अधिकार किसी को नहीं है। इस संबंध में याचिकाकर्ता के वकील दीनू कुमार सिंह और रितिका रानी ने बताया कि बिहार सरकार के द्वारा 5/6/2020 को प्राइमरी शिक्षकों की बहाली को लेकर उपयुक्त उम्मीदवारों से आवेदन की मांग की गई थी। इस विज्ञापन के अनुसार जो भी अभ्यर्थी TET, STET और DLED पास हैं वे 15/6/2020 से लेकर 14/7/2020 तक आवेदन दे सकते हैं।
लेकिन इन सबों के बीच बहाली को लेकर एक पत्र निर्गत किया गया, जिसमें यह आदेश यह क्लाउज था कि जो 23 नवम्बर 2019 तक DLED की परीक्षा पास कर चुके हैं वे आवेदन दे सकते हैं। वहीं जो अभ्यर्थी दिसम्बर 2019 में STET पास कर चुके हैं वे आवेदन नहीं दे सकते। इस पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट के जज जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने पूछा कि आपने बीच में क्राइटेरिया कैसे बदल दिया। उन्होंने 94 हजार शिक्षकों की बहाली पर रोक लगा दी। इससे जुड़ी अगली सुनवाई 4 सितंबर को होगी।