• इसकी अवधि 23 जून से छह जुलाई तक होगी
  • पार्क और उद्यान सुबह 6 से 12 बजे तक खुलेंगे

बिहार में कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार के बाद राज्य सरकार ने अनलॉक-3 में छूट का दायरा बढ़ाया है। इसकी अवधि 23 जून से छह जुलाई तक होगी। अबकी बार सभी पार्क और उद्यान को सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक के लिए खोल दिया गया है। लेकिन स्कूल-कॉलेज, धार्मिक स्थल, मॉल, सिनेमा हॉल, जिम, स्टेडियम, स्वीमिंग पुल अभी बंद रहेंगे।

जरूरी सामाग्री की दुकानें और सब्जी-फल, मांस-मछली के बाजार या मंडी अब सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेगी। पहले ये दुकानें और बाजार शाम 6 बजे तक खुल रहे थे। अन्य दुकानें और प्रतिष्ठान एक दिन छोड़ कर सुबह 6 से शाम 7 बजे तक खुलेंगी। किस दिन कौन सी दुकानें खुलेंगी, इसे जिला प्रशासन तय करेगा। इसके अलावा सभी सरकारी और निजी कार्यालय अब पूर्ण उपस्थिति के साथ शाम 5 बजे तक खोले जाएंगे।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में अनलॉक-3 के संबंध में ये निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके नये प्रावधानों की जानकारी दी। बैठक के बाद मुख्य सचिव त्रिपुरारि शरण, गृह विभाग के अवर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद और डीजीपी एसके सिंघल ने ऑनलाइन आयोजित प्रेस कांफ्रेस में अनलॉक-3 के सभी निर्णयों के बारे में विस्तृत से बताया। बताया कि होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा पहले की तरह ही बंद रहेंगे। इनमें होम डिलिवरी और टेक होम की सुविधा रहेगी। सार्वजनिक आयोजन या कार्यक्रमों पर रोक रहेगी।

कौन कब कैसे खुलेंगे

पार्क और उद्यान सुबह 6 से 12 बजे तक खुलेंगे

रात्रि कर्फ्यू अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक

सभी कार्यालय अब सभी कर्मियों के साथ खुलेंगे

 स्कूल-कॉलेज, सिनेमा हॉल, धार्मिक स्थल, मॉल, जिम बंद रहेंगे

 

बताया गया कि इस बार भी परिवहन समेत अन्य सभी प्रावधान पिछले दोनों अनलॉक की तरह ही लागू रहेंगे। सभी जिलों के डीएम को आदेश दिया गया है कि वे निर्धारित करें कि किसी स्थान पर भीड़भाड़ इकट्ठा नहीं हो। बाजार-मंडी के लिए अच्छी व्यवस्था करें। वे नियमों को सख्ती से लागू करने से संबंधित सही कदम उठा सकते हैं।

शादी और श्राद्ध में लोगों की अधिकतम संख्या 20 से बढ़ाकर 25 की है। लेकिन डीजे, जुलूस या बरात निकालने की अनुमति नहीं दी गई। तीन दिन पहले स्थानीय थाने को शादी की सूचना देनी जरूरी होगी।

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